हत्या की नीयत से पत्नी और उसकी बहन से चाकू से मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्त




जबलपुर-जिला अभियोजन कार्यालय  के सहायक मीडिया सेल प्रभारी  श्री जमुना प्रसाद धुर्वे  ने बताया कि  पीड़िता ने थाना माढ़ोताल में  दिनांक  04/10/2020 को  इस आशय की रिपोर्ट  दर्ज कराई  कि  वह  प्रभात नगर में खुद के मकान में रहती है  एवं छोटी लाइन फाटक में  फल बेचने का काम करती है।  10-12 वर्ष पूर्व  उसने  मनोज नुनिया से कोर्ट मैरिज की थी। जिससे उसके दो बच्चे हैं।  1 माह पूर्व पीड़िता के पति मनोज नुनिया ने  शराब पीकर मारपीट की थी।  जिसके कारण  पीड़िता अपने मां के घर  प्रभात नगर आ गई थी। आज दिनांक 04/10/2020 को  दोपहर करीब 1:00 बजे  मनोज आया  और बोला कि तू महिला थाने चल  रिपोर्ट करना है तो पीड़िता ने कहा  जब महिला थाने से  फोन आएगा  तब जाऊंगी  इसी बात पर से  गंदी गंदी गालियां देने लगा।  पीड़िता के मना करने पर  चाकू से  बाए हाथ में  और दाएं हाथ में मारा  जिससे  खून बहने लगा। पीड़िता की बहन  बीच-बचाव करने आई  तो उसे हत्या की नियत से  चाकू से  होंठ के नीचे  गाल तक  और दाहिने कंधे के नीचे,  कलाई में  पीछे से मारपीट कर  चोट पहुंचाई। पीड़िता के चिल्लाने पर  पीड़िता की मां एवं मोहल्ले के लोग  बचाने आए  तो मनोज जान से मारने की धमकी देकर  भाग गया। थाना माढ़ोताल में आरोपी मनोज नुनिया के विरूध्द अपराध क्रमांक 535/2020 धारा 307,294,506 भादवि का अपराध पंजीबध्द कर आरोपी को न्यायालय श्रीमती पदमिनी सिंह के समक्ष पेश किया गया आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से प्रभारी उपसंचालक श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री भगवत उइके के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि  आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
                                      

                                        

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