अवैध शराब रखने वाले आरोपी की जमानत खारिज





सागर। न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमान अभिलाष जैन बीना जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी प्रिंस खनूजा निवासी रामवार्ड बीना जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता बीना, जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा। 

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 16.08.2020 को थाना बीना पुलिस को मुखविर से सूचना प्राप्त हुई कि रामवार्ड वडी बजरिया बीना में श्याम विहारी शर्मा अपने मकान में अन्य साथियों के साथ मिलकर घर में अवैध शराब रखकर विक्री करता है उक्त सूचना पर तलाशी हेतु सर्च वारंट प्राप्त कर रामवार्ड में सुनील शर्मा और श्याम विहारी शर्मा, वीरेन्द्र श्रीवास्तव, मु. इमरान मंसूरी के कब्जे से जप्त कर उक्त चारों को गिरफ्तार किया और न्यायालय के समक्ष पेश किया था। एक अन्य आरोपी प्रिंस उर्फ हरप्रीत खनूजा घटना दिनांक से फरार था जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी प्रिंस खनूजा का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया। 


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