अवयस्क लड़की के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त



भिण्ड। न्यायालय षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में अवयस्क लड़की के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी नरेन्द्र संखवार द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विषेष लोक अभियोजक श्री बी.एल. शर्मा द्वारा करते हुयें जमानत आवेदन का विरोध किया। जिससे सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी नरेन्द्र संखवार का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

    जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि  फरियादिया आयु लगभग 11 वर्ष ने थाने में रिपोर्ट लेख की कि दिनांक 04/05/2020 की रात्रि करीब 11 बजे उसके जीजा, माता-पिता खेत में भुस डाल रहे थें। फरियादिया अपनी गठरिया भर रही थी, तभी वहां गांव के रूपेन्द्र संखवार एवं नरेन्द्र संखवार आ गये, दोनो ने अवयस्क अभियोक्त्री के साथ सामूहिक बलात्संग किया। दोनों ने फरियादिया को जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना पर से थाना गोरमी द्वारा अपराध क्रमांक 99/2020 धारा 376(डी)(बी), 506 भादवि एवं पाॅक्सो एक्ट की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 


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