अपहरण कर बलात्का र करने वाले आरोपी की जमानत हुई निरस्त



झाबुआ-जिला मीडिया प्रभारी अभियोजन सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि दिनांक 01;04;2013 को फरियादीया फार्म भरने के ‍लिए कल्याणपुरा आई थी तब आरोपीगण मेहीया, मानसिंह , लालसिंह , झितरा, रमेश , दलिया, कैलाश सभी एक-मत होकर फरियादीया को जबरन बहला-फुसला कर आरोपी मेहीया की पत्नि बनाने के लिए जिप में डालकर ले गये थे आरोपी मेहीया ने फरियादीया की ईच्छाभ के विरूद्ध जबरन बलात्का र किया उसके बाद आरोपीगण के कब्जे से फरियादिया छुटकर आने पर लिखित रूप से आरोपीगण के विरूद्ध शिकायत की थी । आरोपी मिहीया, लालसिंह, झीतरा , दलिया, कैलाश को गिरफतार किया गया था । आरोपी मानसिंह द्वारा भी अन्य  आरोपीगण से मीलकर अपराध किया था आरोपी मानसिंह फरार होन के कारण उसके विरूद्ध स्था ई गिरफतारी वारंट जारी हुआ था पुलिस थाना कल्यांणपुरा द्वारा आरोपी मानसिंह को गिरफतार कर न्याधयालय में पेश किया गया था  न्याायालय द्वारा आरोपी का जेल वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया था आरोपी की ओर से दिनांक 10;11;2020 को न्याेयालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्या याधीश श्री संजीव चौहान के न्यांयालय में आरोपी की ओर से  जमानत आवेदन पत्र पेश किया गया था  
प्रकरण में राज्यल की ओर से संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री एस एस खिची, जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा मौखिक तर्क किये गये कि प्रकरण 2013 से लंबित है तथा आरोपी 6-7 वर्ष से फरार चल रहा था ऐसी दशा में आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता न्यायालय द्वारा विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होकर तीसरी बार आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया

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