दुष्‍कर्म के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त





शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी अर्जुन पिता फुलसिंह उम्र 21 वर्ष निवासी पटाडिया नजदीक तहसील सोनकच्‍छ जिला देवास का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । 
सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 09/09/2020 को फरियादी ने थाना अवंतिपुर बडोदिया पर मौखिक रिपोर्ट लिखवाई की उसकी नाबा‍लिग लडकी उसकी पत्‍नी को सुबह 11 बजे स्‍कूल से टीसी लेकर आने का बोलकर घर से निकली परंतु वापस घर नही आई।  जिसकी तलाश इधर उधर गांव में व रिश्तेदारी में की लेकिन उसका कोई पता नही चला। कोई अज्ञात व्‍यक्ति उसकी नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर ले गया। अनुसंधान के दौरान पीडिता ने अपने कथन में बताया की आरोपी अर्जुन ने उसकी मर्जी के बि‍ना शारीरिक संबंध बनाये और धमकी दी की तुने अगर मेरा नाम लिया तो मे तेरे मम्‍मी पापा को जान से खत्‍म कर दुंगा। कल दिनांक 03/11/2020 को  आरोपी का जमानत आवेदन पत्र न्‍यायालय द्वारा निरस्‍त किया गया।

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