बालिका से छेड़-छाड़ कर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी की जमानत निरस्त




बड़वानी-न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बड़वानी  राकेश कुमार सोनी  द्वारा  छेड-छाड करने  व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी अजय पिता मोहन नि.ग्राम बंधान(बडगांव) थाना बडवानी जिला बड़वानी, की  धारा 354,506 भादवि एंव 7/8,11/12 पाक्सो एक्ट में  अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी  दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिलालोक अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गयी। 
  अभियोजन मीडिया प्रभारी  कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 14.12.2020 को पीडिता अपने मामा के यहां  जा रही थी तभी अरोपी अजय पिता मोहन  ने  बुरी नियत से पीडिता का हाथ पकडकर उससे कहा वो उसे पसंद करता है तब  पीडिता ने कहा वो  उसे  पंसद नही करती तब आरोपी  पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर डराने लगा।पीडिता की माॅ को आता देख आरोपी वहा से भाग गया। बाद में पीडिता ने अपनी माॅ और मामा के के साथ थाना बडवानी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्व करवायी।आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।            
   
        आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर  दुष्यंतसिंह रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति की। माननीय न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
 
                                           

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