नकली टीवी को ब्रांडेड बनाकर बेचने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज




जबलपुर-थाना गोहलपुर में सूचना प्राप्त हुई कि सुमित जैन पीएचई ऑफिस जबलपुर के सामने शांति नगर गोहलपुर में अपने मकान के भीतर लैग्जर कंपनी की एलईडी टीवी को ब्रांडेड टीवी बनाकर लोगों को धोखा दे रहा है सूचना पर सीएसपी गोहलपुर द्वारा और जबलपुर अपराध शाखा की टीम के द्वारा हमराह टीम को लेकर सूचना तस्दीक हेतु मय दस्तावेज विवेचना हेतु सुमित जैन के मकान पर पहुंचे जो सुमित जैन प्रथम कमरे में मिला जो एलईडी टीवी पर सोनी कंपनी का स्टीकर लगाते हुए मिला जिसके घर में प्रवेश किया, पूछताछ करने पर कमरे में 5 टीवी सोनी कंपनी की बक्से में रखी मिली। जिसने बताया कि यह सभी एलईडी टीवी लैग्जर कंपनी की है जिनमें सोनी कंपनी का स्टीकर लगाकर  पेनड्राइव के माध्यम से सोनी टीवी का सॉफ्टवेयर लोगो डाला गया है तथा मेरे द्वारा सोनी, एलजी, सैमसंग, पी एच एक्स, वीडियोकॉन, के लोगो एवं सॉफ्टवेयर पेन ड्राइव में है जिन्हें मैं लैग्जर कंपनी की टीवी में डालकर लोगों को बेचता हूं और भी पूछताछ करने पर अंदर के कमरों में टीवी और एलईडी रखी होना बताया। उक्त रिपोर्ट पर थाना गोहलपुर  के  अपराध क्रमांक 49/2021 धारा 420 भादवि एवं 103, 104 ट्रेड मार्क अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।  अभियुक्त सुमित जैन को गिरफ्तार कर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमान उमेश कुमार सोनी के समक्ष पेश किया गया। शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री जमना प्रसाद धुर्वे के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि  आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया ।

                                         

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