बड़वानी- न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी जैनुल आब्दीन द्वारा अपने फैसले मे आरोपी करण पिता रामसिंह उम्र 20 वर्ष निवासी कल्याणपुरा जिला बड़वानी को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में धारा 185, 129/177, 3/181 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 16,000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 13.02.2021 को वाहन चेंकिग के दौरान मोटर साईकिल एच.एफ. डिलक्स को रोककर चेक करने पर चालक करण पिता रामसिंह भिलाला उम्र 20 वर्ष निवासी कल्याणपुरा द्वारा शराब के नशे में अपनी मोटर साईकिल को चलाते पाया गया। बाद में चालक का जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया । मेडिकल रिपोर्ट में भी डाॅक्टर द्वारा शराब पीना लेख किया गया। चालक द्वारा आम रोड़ पर शराब पीकर बिना लाईसेंस, बिना हेलमेट के वाहन चलाते पाये जाने से चालक के विरूद्ध धारा 185, 129/177, 3/181 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत थाना बड़वानी इश्तगाशा दर्ज किया गया।
