बड़वानी- न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंजड़ आभा गवली़ द्वारा अपने फैसले मे मारपीट करने के आरोप मे आरोपीगण दिपक पिता घनश्याम, राहुल पिता घनश्याम एवं घनश्याम पिता बाउ निवासीगण ग्राम धनोरा, थाना ठिकरी, जिला बड़वानी को धारा 325/34 भादवि में 1 वर्ष का कारावास एवं 1000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी अकरम खान मंसूरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अंजड़ द्वारा की गई।
अभियोजन सहायक मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 31.08.2013 को ग्राम धनोरा निवासी फरियादी के खेत में आरोपी दीपक की भैंस आ गयाी थी, जिसे फरियादी ने भगाया तो दीपक, राहुल व घनश्याम तीनों आये और गाली गलोच की और दीपक ने फरियादी के मुंह पर पत्थर मारा जिससे फरियादी को नाक पर चोंट आई तथा आरोपी राहुल और घनश्याम ने लकड़ी से मारपीट की। मौके पर बद्रीलाल व भगवान आ गये तब उन्हें देखकर तीनों आरोपी बोले कि अब खेत पर आया तो टुकड़े-टुकड़े कर देगें। तद्पश्चात् फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरूद्ध थाना अंजड़ पर अपराध क्रमांक 236/13 धारा 323, 504, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। बाद प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।
