नाबालिग को बहला-फुसला कर भगाकर ले जाने वाले दुष्कर्मी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2000 रूपये का जुर्माना



जबलपुर-न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो) जबलपुर के द्वारा आरोपी मनीष कठौते थाना तिलवारा के अपराध क्रमांक 308/2018 धारा 376(2)(ढ) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये जुर्माना, धारा 366 भादवि में 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।


दिनांक 12/10/2018 को अभियोक्त्री की मां द्वारा थाना तिलवारा में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 10/10/18 को जब वह मजदूरी करने गई थी तब उसकी लड़की (अभियोक्त्री) और उसकी छोटी बहन  दोनों घर पर थी। जब शाम वह 06:00 बजे घर वापस आई तब अभियोक्त्री घर पर नहीं थी तब उसकी छोटी लड़की ने बताया कि वह उपवास का सामान लेने गई थी और वापस नहीं आई। आसपास में पता करने करने पर  एक लड़के ने बताया कि उसकी लड़की को उसने चौगड्डे पर देखा था, उसके बाद कुछ भी पता नहीं चल पाने से वह गुमसुदगी की रिपोर्ट कराने आई है।  उक्त रिपोर्ट पर थाना तिलवारा के अपराध क्रमांक 308/2018 धारा 363 भादवि का मामला पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।दिनांक 19/10/18 को पुलिस द्वारा जोधपुरटोला से अभियोक्त्री को दस्तयाब किया और अभियोक्त्री के कथन लेख किए गए जिसमे उसने बताया कि मनीष नाम का लड़का उसे घुमाने के नाम पर बस से हैदराबाद लेकर गया, उसने मना किया तो जबरदस्ती साथ लेकर गया और वहां पर उसने शादी करने की बात की और उसके साथ बार बार बलात्कार किया। इसके बाद उसने उसे नागपुर में छोड़ दिया और शादी नहीं की। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन श्री शेख वसीम के निर्देशन में अभियोजन की ओर से श्री अजय जैन विशेष लोक अभियोजक/अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामले में  सशक्त पैरवी की गई। 

श्री अजय जैन विशेष लोक अभियोजक /अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो) जबलपुर के द्वारा आरोपी मनीष कठौते थाना तिलवारा के अपराध क्रमांक 308/2018 धारा 376(2)(ढ) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये जुर्माना, धारा 366 भादवि में 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।

 

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