पीछा करने वाले आरोपी को 6 माह की सजा एवं 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया



जबलपुर-न्यायालय श्रीमान सुश्री उर्मिला यादव जेएमएफसी पाटन जिला जबलपुर की न्यायालय से आरोपी सत्यम पटेल को थाना शहपुरा का अपराध क्रमांक 390/17 धारा 341, 354डी भा द वि के तहत 6 माह की सजा एवं कुल 200 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन अधिकारी कार्यालय पाटन जिला जबलपुर के सहायक मीडिया प्रभारी श्री संदीप जैन (सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी) द्वारा बताया गया कि दिनांक 12/12/17 को प्रार्थिया ने थाना में उपस्थित होकर आरोपी सत्यम के विरुद्ध रिपोर्ट लेख करायी कि 2 दिन से सत्यम पीछा कर रास्ते में रोक कर मोबाइल नंबर मांगता एवं छेड़छाड़ कर परेशान करता है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना शहपुरा में अपराध क्रमांक 390/17 धारा 341, 354 डी भा द वि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में श्री कृष्णेन्द्रपाल सिंह यादव (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) तहसील पाटन जिला जबलपुर के द्वारा उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी की गई एवं 04 साक्षियो को परीक्षित किया गया ।
श्री कृष्णेन्द्रपाल सिंह यादव (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी) के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी सत्यम पटेल को थाना शहपुरा में अपराध क्रमांक 390/17 धारा 341, 354डी भादवि में 6 माह की सजा एवं कुल 200 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। 


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