नाबालिग लडकी का अपहरण कर छेड़छाड करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज




बड़वानी-न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कृष्णा परस्ते सेेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी भुरालाल उर्फ अजय, जिला बड़वानी को धारा 363, 354 भादवि एवं 7/8 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी  इंदिरा चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गइ।
      अभियोजन मीडिया प्रभारी  कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 22.02.2021 को फरियादी का लडका पीडिता को वरला स्कूल छोड़ने गया था पर शाम 06ः00 बजे तक पीड़िता वापस घर पर नहीं पहुंची तो फदिरयादी ने आसपास रिश्तेदारों में पता लगाया पर पीड़िता का कहीं पता नहीं चला तथा पीड़िता की सहेली के पिताजी का भी फोन आया कि उनकी लड़की भी धर पर नहीं पहुंची है। तब उन्होने आस पास जाकर तलाश किया तव पता चला कि संदेही आरोपी भुरालाल और उसका दोस्त भी गाॅव में नहीं है फिर उन्होने थाना वरला में रिपोर्ट दर्ज कराई। कि संदेही आरोपी भूरालाल उनकी लडकी को बहला-फुसलाकर कही भगाकर ले गया हैं दूसरे दिन जव पीडिता घर पर पहुॅची तो उसने बताया कि आरोपी भूरालाल उसे मिला और बोला कि हम दोस्त की शादी में चलते है, पीडिता के मना करने के बावजूद आरेापी उसे जबरदस्ती हाथ पकड़कर बस में बैठाकर उसके दोस्त की शादी में ले गया। पुलिस ने  अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफतार कर न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था। 
              आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर  इंदिरा चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा आपत्ति की गई। अभियोजन द्वारा दिये गये तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते महोदय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।


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