शिवपुरी। जिले में बढ़ते कोरोना मामले पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन भी सख्त कदम उठा रही है लेकिन जनता खुद प्रशासन के आदेश का पालन नही कर रही है जिले में बढ़ते मामले को देखते हुए जिला दंडाधिकारी एव कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने 28 अप्रैल से शादी एव सामाजिक कार्यक्रम को स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया है।
पूर्व में जारी सभी अनुमति निरस्त की जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब सख्ती रहेगी एक ग्राम पंचायत से दूसरे ग्राम पंचायत में आने जाने पर प्रतिवन्धित रहेगा।
उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 के साथ आपदा प्रंबधन अधिनियम 2005 की धारा 51 एव 60 के साथ 1897 महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी