नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2000 रुपये का अर्थदण्ड





जबलपुर-न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा (पाॅक्सो) जबलपुर के द्वारा आरोपी सतीश बर्मन उम्र 27 वर्ष थाना गढ़ा के अपराध क्रमांक 362/2015 धारा 354 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये जुर्माना, धारा 7,8 पॉस्को में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।


घटना  दिनांक 07/04/2015 को  अभियोक्त्री रात्रि करीब 8 बजे अपनी सहेली के घर हिंदी की गाइड लेने गई थी। करीब 9 बजे जब वह अपने घर वापस लौट रही थी  तभी  आरोपी सतीश बर्मन  उसके घर के सामने मिला जिसने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींच कर अपने घर के अंदर ले जाने की कोशिश करने लगा तो वह  अपना हाथ छुड़ाकर भागकर अपने घर आ गई  और घटना के बारे में  अपनी नानी व बहन को जानकारी दी। अगले दिन दिनांक 08/04/2015 को उनके साथ थाना गढ़ा में  उपस्थित होकर  रिपोर्ट दर्ज कराई।  उक्त रिपोर्ट पर थाना गढ़ा के अपराध क्रमांक 362/2015 धारा 354क भादवि एवं  धारा 3/4 पॉस्को का मामला पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन श्री शेख वसीम के निर्देशन में अभियोजन की ओर से श्री अजय जैन विशेष लोक अभियोजक/अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामले में  सशक्त पैरवी की गई। मामलें में कुल 5 साक्षियो को परीक्षित कराया गया। 

श्री अजय जैन विशेष लोक अभियोजक /अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा (पाॅक्सो) जबलपुर के द्वारा आरोपी सतीश बर्मन उम्र 27 वर्ष थाना गढ़ा के अपराध क्रमांक 362/2015 धारा 354 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये जुर्माना, धारा 7,8 पॉस्को में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।

 

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