मदिरा के अवैध परिवहन में जप्तशुदा एवं राजसात वाहनों के निर्वतन हेतु निविदा 14 जून तक आमंत्रित


 शिवपुरी-- 
जिले मे आबकारी एवं पुलिस विभाग द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) की उपधारा (2) के अंतर्गत मदिरा के अवैध परिवहन में जप्तशुदा एवं राजसात किये गये 20 वाहनों को जिस हालत में हैं उसी हालत में निर्वतन हेतु सीलबंद निविदायें आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र 14 जून को दोपहर 12 बजे तक क्रय एवं उसी दिन दोपहर 02 बजे तक जमा किए जा सकेंगे।
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि निविदा प्रपत्र 14 जून को दोपहर 03 बजे तक कलेक्ट्रेट में खोले जाएगें। इच्छुक व्यक्तियों द्वारा निविदा की शर्ते, निर्बन्धों एवं निविदा फार्म क्रय और प्राप्त किया जाना सहित अन्य जानकारी अवकाश के दिनों को छोड़कर प्रत्येक कार्य दिवस मे कार्यालयीन समय में कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी शिवपुरी से प्राप्त की जा सकती है तथा जिले की बेवसाईट www.shivpuri.nic.in से भी डाउनलोड की जा सकती है।
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