शॉपिंग मॉल, स्टेडियम अनलॉक होंगे; रेस्टोरेंट, क्लब, जिम 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे



भोपाल।  सरकार ने अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब शॉपिंग मॉल के साथ जिम, रेस्टोरेंट, क्लब, फिटनेस सेंटर और खेल स्टेडियम को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। सभी तरह की दुकानें, प्रतिष्ठान और प्राइवेट ऑफिस पूरी क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे।

रेस्टोरेंट, जिम, फिटनेस सेंटर, क्लब को 50% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। सरकारी दफ्तरों में 100% स्टाफ आ सकेगा। धार्मिक स्थलों पर एक समय में अधिकतम 6 लोग ही जा सकेंगे। पहले यहां 4 लोगों की अनुमति थी। अभी कोचिंग, स्कूल, स्वीमिंग पूल और सिनेमाघर अभी बंद रहेंगे। स्कूलों में केवल ऑनलाइन क्लास चलेगी।

इसके अलावा शादी में दोनों पक्षों के कुल 50 लोग शामिल हो सकेंगे। इसकी सूची प्रशासन को देनी होगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 लोग जा सकेंगे। सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक आयोजन/मेलों पर प्रतिबंध रहेगा। सभी उद्योग पूरी क्षमता से चल सकेंगे। निर्माण गतिविधियां भी चल सकेंगी।

इधर राज्य सरकार के निर्देश के बाद भोपाल में रात 11 बजे जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी कर दी जिसमें रेस्टोरेन्ट की तरह रात 10 बजे तक 50% क्षमता के साथ बार खोलने की अनुमति भी दे दी गई। वहीं होशंगाबाद कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धनंजय सिंह ने धारा 144 के तहत आदेश जारी कर सुबह 9 से रात 8 बजे तक बाजार खोलने की अनुमति दी है।


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