दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा एवं 4000 रूपये जुर्माना


                                                   

शाजापुर। न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर के द्वारा निशार पिता अब्दु्ल रउफ खाँ उम्र 38 वर्ष निवासी जाबडिया भील, कालापीपल जिला शाजापुर को धारा 450 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपयें अर्थदण्ड, धारा 376 (1) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 2000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 354 डी भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपयें अर्थदण्ड, धारा 506 भाग -2 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपयें अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।  माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड की जमा राशि में से 3000 रूपयें क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलावधि पश्चात अभियोक्त्री  को दिलायें जाने का आदेश दिया गया। 
सहा. जिला मीडिया प्रभारी  संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा बताया गया कि, घटना दिनांक 15.03.2020 को जब पीडिता के पिता तथा माता एवं भाई खेत पर हाइवेस्टर से गेहूँ कटवाने गए थे। पीडिता घर पर अकेली थी। रात्रि करीबन 8 बजे आरोपी निशार पिता अब्दुल रउफ एकदम से घर में घुस गया और  पीडिता से झूमाझटकी कर उसे भात में भर लिया।आरोपी ने पीडिता के साथ जबरन गलत काम किया और बोला कि अगर उसने किसी को यह बात बताई तो वह उसे तथा उसके बच्चों को जान से खत्म कर देगा। आरोपी के जाने के बाद रात को पीडिता के पिता आये तो पीडिता नें उन्हें  घटना बताई। पीडिता ने यह भी बताया कि जब वह मजदूरी करने जाती थी तो आरोपी निशार उसे बुरी नियत से देखता था व उसका पीछा करता था। 
उक्त घटना की रिपोर्ट पीडिता ने थाना कालापीपल पर दर्ज करायी जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।  
उक्त  प्रकरण में अभियोजन की ओर से माननीय उपसंचालक ‘’अभियोजन’’ महोदय शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी जी के मार्गदर्शन में पैरवी श्री संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा की गई।    
  
Tags

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.