झाबुआ-माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमान हर्ष ठाकुर साहब झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी नानसिंह को दोषी पाते हुए धारा 354 भादवि में के तहत 6 माह का सश्रम कारावास एवं 500/- रू. तथा धारा 323 भादवि के तहत न्यायालय उठने तक कारावास एवं 500/-रू. अर्थदण्ड/ से दंडित किया गया है ।
शासन की ओर से प्रकरण का संचालन सुश्री सुरज बैरागी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा किया गया ।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी सुश्री शीला बघेल ए.डी.पी,ओ. झाबुआ, द्वारा बताया गया कि दिनांक 21.02.2015 को फरियादी उमरकोट स्थित नदी किनारे कपड़े धो रही थी तभी पिछे से अभियुक्त् नानसिंह आया और बुरी नियत से उसे पकड़कर नीचे गिरा दिया जिससे उसे चोटे आयी आरोपी ने फरियादी का गला पकड़ लिया था जिससे उसे गले में चोट आयी थी फरियादी के चिल्लाने पर पास के खेत में रतन भाभर द्वारा घटना देखी व उसकी सास व पति के आ जाने पर नानसिंह वहा से भाग गया फरियादी द्वारा थाना जाकर घटना की प्रथम सुचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा अभियुक्ता नानसिंह के फरार हो जाने पर उसकी अनुपस्थिति में अन्य आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोजन द्वारा दिनांक 18.06.2016 को अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुसत किया गया। न्यायालय द्वारा जारी किये गये स्था.यी गिरफ्तारी के पालन में अभियुक्त को 26.03.2021 को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
विचारण के दौरान माननीय न्यायालय श्रीमान हर्ष ठाकुर साहब प्रथम वर्ग न्यार मजिस्ट्रे ट द्वारा आरोपी नानसिंह को दोषी पाते हुए धारा 354 भादवि में के तहत 6 माह का सश्रम कारावास एवं 500/- रू. तथा धारा 323 भादवि के तहत न्यावयालय उठने तक कारावास एवं 500/-रू. अर्थदण्डर से दंडित किया गया है ।
शासन की ओर से प्रकरण का संचालन सुश्री सुरज बैरागी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा किया गया ।
