जबलपुर-न्यायालय श्रीमती ज्योति मिश्रा विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट जिला जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी चंद्र कुमार उर्फ लल्लू ठाकुर पिता कमल सिंह ठाकुर को थाना गोरा बाजार के सत्र प्रकरण क्रमांक 232/2018 धारा 363, 366,376(3), 376(2) च भादवि, 5(6) पास्को एक्ट में 20 वर्ष की सजा एवं कुल 4000 रूपये का अर्थदंड से दण्डित किया गया।
अभियोक्त्री की मां द्वारा थाना बरगी में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई की दिनांक 18/11/2018 को सुबह करीब 10:00 बजे जब वह अपने पति के साथ ग्राम भवेरा गई थी उस समय उसकी पुत्री तथा उसका पुत्र घर पर थे जब वह लोग दिनांक 19/11/2018 कि सुबह 10 बजे ग्राम लवेरा से वापस लौटे तो उनके पड़ोसी ने बताया कि कल उसके यहां कोई लड़का आया था जो अभियोक्त्री को सुबह भी कहीं घुमाने ले गया और शाम को भी कहीं ले गया था रात्रि करीब 10 से 11 बजे जब अभियोक्त्री वापस घर आई तो वह बहुत घबराई हुई थी जिससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि कल शाम 6:00 बजे आरोपी लल्लू मामा उसके घर आया और उसे मंडई मेला घुमाने की कह कर पैदल गौर तिराहा से होते हुए एकता मार्केट तक ले गया फिर वहां उसे अपनी साइट दिखाने कुशवाहा काम्प्लेक्स थीम पार्क के पास तिलहरी ले गया जहां पर एक निर्माणाधीन सुनसान बिल्डिंग के कमरे में उसे ले जाकर उसके कपड़े निकाल कर उसके साथ गलत काम किया ।फरियादी द्वारा घटना की सूचना दिए जाने पर थाना बरगी जिला जबलपुर द्वारा अपराध क्रमांक 314/2018 धारा 376,376(2),(आई) भादवि एवं धारा 3/4 पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबध्द कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन/ जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में उक्त मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती मनीष दुबे द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।
श्रीमती मनीषा दुबे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय श्रीमती ज्योति मिश्रा विशेष न्यायाधीश पास्को जिला जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी चंद्रकुमार उर्फ लल्लू ठाकुर पिता कमल सिंह ठाकुर को धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का कारावास व 1000 का अर्थदंड व धारा 376(3) में 20 वर्ष का कारावास व 3000 का अर्थदंड से दंडित किया।
