जबलपुर-न्यायालय श्रीमती दीक्षा तनेजा जेएमएफसी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी नरेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार ,अंबिका व मुकेश पटेल को थाना गोहलपुर के अपराध क्रमांक 356/2007 धारा 294,323 सहपठित 34 ,325 सहपठित 34, 506 भाग 2 भादवि, में न्यायालय उठने तक की सजा एवं कुल 2000-2000 रूपये का अर्थदंड से दण्डित किया गया।
फरियादी बिहारी पटेल द्वारा थाना गोहलपुर में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई की घटना दिनांक 22/04/2007 को गांव में मनीराम पटेल के यहां लड़के की शादी की पार्टी थी जिसमें रिश्ते के चाचा , मुकेश टेंट वाले से विवाद कर रहा था जिसे फरियादी बिहारी पटेल द्वारा समझाया गया कि क्यों माहौल खराब करते हो। अगले दिन मुकेश पटेल, फरियादी बिहारी पटेल के पास आया और बोला कि कल ज्यादा होशियारी बता रहा था और उसके पीछे पीछे नरेंद्र, वीरेंद्र ,अंबिका भी आए और गंदी गंदी गालियां देने लगे और राड से फरियादी के साथ मारपीट करने लगे तभी फरियादी के पिता जी ने आकर बीच बचाओ किया तो उन्हें भी चारों अभियुक्त गणों ने मिलकर राड से सिर में मारा व जान से मारने की धमकी दी उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी द्वारा गोहलपुर थाना में लेख कराई। जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरूध्द अपराध पंजीबध्द कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन/ जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में उक्त मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती वर्षा मेहता द्वारा उक्त मामले में शसक्त पैरवी की गई।
श्रीमती वर्षा मेहता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय श्रीमती दीक्षा तनेजा जेएमएफसी जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी नरेंद्र कुमार को धारा 323 सहपठित धारा 34 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 का अर्थ दंड आरोपी वीरेंद्र कुमार को धारा 323 सहपठित धारा 34 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 का अर्थ दंड आरोपी अंबिका को धारा 323 सहपठित धारा 34 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 का अर्थ दंड आरोपी मुकेश पटेल को धारा 323 सहपठित धारा 34 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2000 का अर्थ दंड से दण्डित किया गया।
