उच्च न्यायालय के न्यायालयीन समय में संशोधननवीन व्यवस्था 3 जनवरी से होगी प्रभावशील


शिवपुरी-
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण और पक्षकारों को त्वरित न्याय दिलाये जाने की दृष्टि से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालयीन काम के घंटे बढ़ाने की पहल की गई है। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय नियम, 2008 में संशोधन का सुझाव दिया गया है। पूर्व में उच्च न्यायालय के काम के घंटे सुबह 10.30 बजे से सायं 4.30 बजे तक थे, जिनमें विश्राम की अवधि दोपहर 1.30 बजे से 2.30 बजे तक थी। संशोधन के बाद मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में अब सुबह 10.15 बजे से सायं 4.30 बजे तक न्यायालयीन कार्य होगा, जिसमें विश्राम की अवधि दोपहर 1.30 बजे से 2.15 बजे तक होगी। इस तरह प्रतिदिन आधा घंटा समय बढ़ने से लम्बित प्रकरणों के निराकरण में इजाफा होगा। 
उक्त संशोधन म.प्र. राजपत्र की अधिसूचना 31 दिसम्बर 2021 में प्रकाशित हो चुकी है, जो अगले कार्य दिवस  3 जनवरी 2022 से प्रभावशील होगी। 
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