जबलपुर-न्यायालय माननीय विशेष न्यायालय ( विधुत अधिनियम, 2003) श्री उमेश कुमार सोनी जिला-जबलपुर के न्यायालय द्वारा दिनांक 18/01/2022 को निर्णय द्वारा आरोपी कंचन पटेल थाना चरगवां के दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 927/2018 धारा 302 भादावि में आजीवन कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
घटना दिनांक 19/10/2018 को शाम लगभग 6 बजे मृतक धनराज उर्फ बच्चु पटैल ग्राम बिछुआ स्थित चौतरिया माई के चबूतरे में बैठा था, उसी समय अभियुक्त कंचन पटैल आकर उसको मां- बहन की गंदी-गंदी गालियां देकर बोलने लगा कि बहुत गुनिया तांत्रिक बनता हैं मेरे पिता को भी तुने ही तंत्र-मंत्र फूंककर मारा हैं और अब हम लोगों के पीछे पड़ा हैं तब उसने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त कंचन पटैल ने हाथ में रखे डण्डा से मृतक बच्चू पटैल के सिर में दो बार मारा था जिससे सिर फटकर खून निकलने लगा था और मृतक बच्चू उर्फ धनराज पटैल को उसके परिजन एवं गांव वाले मेडिकल अस्पताल जबलपुर ले गये, जिसकी ईलाज के दौरान दिनांक 20/10/2018 को रात्रि में मृत्यु हो गई।घटना के आधार पर थाना चरगवां के मर्ग प्रकरण क्रमांक 927/2018 का प्रकरण पंजीबध्द कर मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन/ जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में उक्त मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अभिशेक दीक्षित द्वारा उक्त मामले में षसक्त पैरवी की गई।
श्री अभिषेक दीक्षित सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय माननीय विशेष न्यायाधीश विधुत अधिनियम, 2003 श्री उमेश कुमार सोनी जिला-जबलपुर के न्यायालय द्वारा आरोपी कंचन पटेल थाना चरगवां के मर्ग क्रमांक 927/2018 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।