शिवपुरी- खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित की जाने वाली धान एवं मोटा अनाज के सुरक्षित भण्डारण की समुचित व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनांतर्गत माह जनवरी एवं फरवरी 2022 का खाद्यान्न का आवंटन जारी किया गया है। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत माह जनवरी एवं फरवरी का खाद्यान्न का वितरण एकमुश्त किया जाएगा।
कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। माह जनवरी एवं फरवरी 2022 का राशन एक साथ वितरण करने के प्रति व्यक्ति नियमित खाद्यान्न 05 किग्रा. प्रति माह एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न प्रति व्यक्ति 05 किलोग्राम इस प्रकार माह जनवरी एवं फरवरी 2022 का एक साथ ही प्रति हितग्राही 20 किलोग्राम के मान से खाद्यान्न वितरण कराया जाएगा।
खाद्यान्न वितरण हेतु नायब तहसीलदार, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं सहकारिता निरीक्षक का दल गठित कर निगरानी कराने के निर्देश दिए हैं। राशन वितरण में अनियमितता पाये जाने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 एवं ई.सी. एक्ट 1955 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। माह जनवरी एवं फरवरी 2022 का राशन एक साथ वितरण करने के प्रति व्यक्ति नियमित खाद्यान्न 05 किग्रा. प्रति माह एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न प्रति व्यक्ति 05 किलोग्राम इस प्रकार माह जनवरी एवं फरवरी 2022 का एक साथ ही प्रति हितग्राही 20 किलोग्राम के मान से खाद्यान्न वितरण कराया जाएगा।
खाद्यान्न वितरण हेतु नायब तहसीलदार, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं सहकारिता निरीक्षक का दल गठित कर निगरानी कराने के निर्देश दिए हैं। राशन वितरण में अनियमितता पाये जाने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 एवं ई.सी. एक्ट 1955 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।