बिना अनुमति महापुरुषों की मूर्ति लगाई तो होगी एक साल की कैद : एसडीएम अरविंद साह

 


शिवपुरी। पिछोर अनुविभाग में महापुरुषों की मूर्तियां अवैध रूप से लगाने पर प्रशासन अब सख्त हो गया है। पिछोर के नए एसडीएम ने अवैध मूर्तियां लगाने पर क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता के तहत धारा 144 लगा दी है। यदि किसी ने महापुरुष की मूर्ति बिना अनुमति लगाई तो 1 माह की जेल भेजने की कार्रवाई के साथ अर्थदंड भी लगाया जाएगा।

जानकारी के मुताबिक पिछोर एसडीएम अरविंद कुमार शाह ने अवैध मूर्तियां लगाने पर धारा 144 लागू कर दी है। आदेश में स्पष्ट लिखा है कि अनुविभाग पिछोर में कतिपय लोगों द्वारा कई स्थानों पर बिना अनुमति के महापुरुषों की अमानक प्रतिमाएं रखी जा रही हैं। इस कारण सार्वजनिक स्थान का उपभोग करने वाले व्यक्तियों को बाधा या जोखिम पैदा होती है।

नगर व ग्रामीण क्षेत्र में चौराहों, स्कूल, आंगनवाड़ी भवन, पंचायत भवन, मनोरंजन भवन, अस्पताल आदि जगहों पर किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा अवैध मूर्ति लगाकर महापुरुषों के नाम पर अतिक्रमण पाया जाता है तो अतिक्रमण हटाने के राजस्व अमले को निर्देश दिए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है।


अवैध रूप से मूर्ति रखी तो जेल व जुर्माना, या दोनों ही हो सकता है

अवैध मूर्ति रखने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत 1 माह के कारावास तथा तथा 200 रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सार्वजनिक स्थान पर अवैध मूर्ति रखकर किसी व्यक्ति द्वारा कोई अतिक्रमण किया जाता है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। राजस्व स्टाफ को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमण की तुरंत सूचना दें, ताकि प्रभावी कार्रवाई कर शासकीय संपत्ति को बचाया जा सके।

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