शिवपुरी। मुख्य पेंशनर एसोसिएशन इकाई जिला शिवपुरी द्वारा कलेक्ट्रेट जाकर एडिशनल कलेक्टर दिनेश शुक्ला को अपनी प्रमुख मागों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सोंपा गया।
ज्ञापन में प्रमुख रूप से मागों के विंदु कुछ इस प्रकार रहे-
(1)- मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 परिशिष्ठ - 6 जिस आधार पर महगाई राहत स्वीकृति के पूर्व दोनों राज्य सरकारों द्वारा परस्पर सहमति की प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसको समाप्त या विलोपित किया जाकर केंद्र सरकार के पेंशनर्स के अनुरूप राहत राशि का भुगतान किया जाए।
(2)- जुलाई 2024 से 3 प्रतिशत राहत राशि के एरियर का भुगतान किया जाकर जनवरी 2025 से 2 प्रतिशत राहत राशि का भुगतान किया जाए।
(3)- प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन तथा सहयोगी संगठनों द्वारा समय- समय पर ज्ञापनों पर विशेषतः शासन को दिनांक 20.05. 2025 को प्रस्तुत ज्ञापन में उल्लिखित समस्याएँ जैसे महंगाई राहत का नियमित भुगतान 32 माह एवं 27 माह के एरियर आदि का निराकरण किया जाए।
(4)- संभाग स्तरीय पेंशनर्स की सूचना सहायता तथा जिला स्तर पर पेंशनर्स फॉरम गठित की जाकर उसकी नियमित बैठक की व्यवस्था संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाए।
(5)- शिक्षा विभाग के सहायक शिक्षक व उच्चश्रेणी शिक्षक आदि व अन्य विभाग के जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि जुलाई 2023 में 35 वर्ष या अधिक हो चुकी है, उन्हें चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान/ समयमान शीघ्र प्रदान करने के आदेश दिए जाएँ।
(6)- सेवानिवृत शिक्षकों के अर्जित अवकाश प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करवाया जाए।
एसोसिएशन द्वारा अनुरोध किया गया है कि मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के द्वारा जारी किए गए आदेश दिनांक 09.06.2025 के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाई जाए।
ज्ञापन प्रस्तुत करने समय प्रमुख रूप से जिला संरक्षक चंद्रभूषण पाण्डेय, जिला अध्यक्ष महेश भार्गव, कार्यकारी अध्यक्ष धाकड़ श्याम बिहारी 'सरल', महामंत्री बालमुकुंद पुरोहित, सचिव उमाचरण भार्गव, उपाध्यक्ष रमेशचंद बुधौलिया, उपाध्यक्ष अशोक कुशवाह तथा राधेश्याम गुप्ता, ओमप्रकाश शर्मा, सुखलाल मेहते, गौरीशंकर शर्मा, मनमोहन श्रीवास्तव तथा ओपी शर्मा आदि उपस्थित रहे।