खुश खबरी: अध्यापकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन, अधिसूचना जारी

भोपाल... प्रदेश के 2.37 लाख से ज्यादा अध्यापकों के लिए बड़ी खुशखबरी है| लम्बे समय के इन्तजार के बाद आखिर वो घडी आ गई है जब उन्हें तोहफा मिल गया है| अध्यापकों के स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन की अधिसूचना जारी हो गई है|  अध्यापकों को अब सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिल गया है| वहीं 7वां वेतनमान का लाभ भी मिलेगा|  नगरीय निकायों के तहत आने वाले अध्यापक अब प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त होंगे|  राज्य सरकार ने मंगलवार को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है| इसका नोटिफिकेशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में 30 जुलाई, 2018 को कर दिया गया है।

सरकार द्वारा अध्यापकों के संविलियन एवं सातवां वेतनमान संबंधी आदेश जारी नहीं करने से अध्यापकों में आक्रोश पनप रहा था| राज्य कैबिनेट ने 29 मई को  2.37 लाख अध्यापकों के संविलियन एवं 1 जुलाई 2018 से सातवां वेतनमान देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद अध्यापक आदेश के इंतजार थे । इस बीच 15 जून से नया शैक्षणिक सत्र भी शुरू हो गया है, लेकिन न तो संविलियन संबंधी आदेश जारी हुआ है और न ही वेतनमान संबंधी कोई निर्देश जारी किए गए।इसके बाद पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि सोमवार को संविलियन के आदेश जारी कर दिए जाएंगे| लेकिन एक हफ्ते बाद मंगलवार को इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी की गई है| अभी प्रदेशभर में ये अध्यापक तीन विभागों के अधीन काम कर रहे थे। इन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं था। विभिन्न अध्यापक नगरीय प्रशासन, पंचायती निकायों और आदिम जाति कल्याण विभाग के अधीन थे । सरकार के इस आदेश के साथ ही अध्यापकों के लिए दिग्विजय शासनकाल में शुरू हुआ कर्मी कल्चर जैसा काला अध्याय भी समाप्त हो जाएगा| इससे अध्यापक को हर महीने 5 से 8 हजार रुपए तक का फायदा भी होगा।

अब कहलायेंगे शासकीय कर्मचारी, सातवें वेतनमान के साथ अन्य सुविधा भी-प्रदेश के 224 सामुदायिक विकासखण्डों में विभागीय शैक्षणिक संस्थाओं में स्थानीय निकायों के नियंत्रणाधीन नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत अध्यापक संवर्ग के सहायक अध्यापक, अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक का शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया है। इनकी नियुक्ति मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) शर्त एवं भर्ती नियम-2018 के अनुसार प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर की जायेगी। नए नियम के प्रभावशील होने से अध्यापक संवर्ग में कार्यरत अध्यापक संवर्ग का अमला स्थानीय निकाय से स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत हो जायेगा। इस मामले में एक जुलाई, 2018 के नियमानुसार सातवें वेतनमान के लाभ के साथ-साथ समरूप शासकीय सेवकों के समान अन्य लाभ भी प्राप्त होंगे।

Tags

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.