परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर के अंदर धारदार हथियार प्रतिबंधित

शिवपुरी- माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल की 01 एवं 02 मार्च से शुरू होने वाली हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी बोर्ड की परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में बनाए गए 64 परीक्षा केन्द्रों से 100 मीटर के अंदर कोई भी व्यक्ति धारदार हथियार लेकर विचरण नहीं कर सकेगा। 


जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी श्रीमती अनुग्रहा पी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी आदेश में उल्लेख किया है कि उक्त परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर के भीतर कोई भी व्यक्ति अपने साथ धारदार हथियार जैसे तलवार, फरसा, बल्लम, भाला, छूरी, गुप्ती, लुहांगी एवं घातक पदार्थों को न तो साथ लेकर विचरण करेगा और न उनका सार्वजनिक प्रदर्शन एवं प्रयोग करेगा। 05 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होगें। लायसेंसी शस्त्र लेकर विचरण नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र से 500 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यह आदेश शिवपुरी जिले में स्थित समस्त परीक्षा केन्द्रों पर लागू होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। लेकिन यह आदेश पुलिस कर्मियों, सुरक्षा बलों, प्रांतीय शस्त्र बल, होमगार्ड, केन्द्रीय पुलिस, बैंको के गोर्डों, दूर संचार के गार्डों जो कि कानून व्यवस्था हेतु हथियार रखने के लिए अधिकृत किये गए है तथा प्रशासनिक अधिकारियों, माननीय न्यायाधिपतिगण, न्यायाधीशगण, सुरक्षा कर्मी तथा सिख धर्म के अनुयायियों एवं विवाह समारोह के समय दूल्हे द्वारा धारित कटार पर लागू नहीं होगा।


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