शिवपुरी- म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 में पंजीयन शुल्क एवं नवकरण प्रक्रिया में परिर्वतन किया गया है, जिसके तहत तीन कर्मचारियों तक नियोजन वाली समस्त स्थापनाओं को 200 रूपए, तीन से अधिक कर्मचारियों नियोजन वाली समस्त स्थापनाओं को 250 रूपए फीस जमा करनी होगी।
श्रम पदाधिकारी एस.के.जैन ने बताया कि ऐसे नियोजक जिन्होंने 15 फरवरी 2014 के पूर्व रजिस्ट्रीकरण प्राप्त कर लिए है, उन्हें इन नियमों के संशोधनों के पश्चात् अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेंगे, नियम 6 में परंतुक में शब्द रजिस्ट्रीकरण एवं नवीनीकरण के स्थान पर शब्द रजिस्ट्रीकरण स्थापित किया गया है। अतः व्यवसायीजन परिवर्तित नियमों का पालन करें।