जलूस की अग्रिम सूचना क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन को देनी होगी

शिवपुरी-लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के दौरान राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के द्वारा जुलूस निकालने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी श्रीमती अनुग्रहा पी ने दण्ड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किए है।


जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के तहत जुलूस एवं मोटर साइकल जुलूस का आयोजन करने वाले दल या अभ्यर्थी को यह बात तय करना होगी कि जुलूस किस समय, किस स्थान से शुरू होगा और किस मार्ग से होकर जाएगा और किस समय किस स्थान पर समाप्त होगा। आयोजक को कार्यक्रम व जुलूस के रूट की अग्रिम सूचना क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन में देनी होगी। क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन अधिकारी आवेदन पत्र पर अपना मतांकन अंकित कर आवेदन पत्र संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अग्रेषित करेंगे तथा संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जुलूस निकालने की अनुमति प्रदान की जाएगी एवं ऐसी अनुमति की एक प्रति संबंधित संसदीय क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के व्यय लेख प्रभारी को भेजी जाएगी। जिससे कि जुलूस पर आने वाला व्यय अभ्यर्थी के खाते में सम्मिलित किया जा सके। आयोजको को जुलूस एवं कार्यक्रम में शामिल होने वाली पब्लिक की अनुमानित संख्या अनिवार्य रूप से दर्शानी होगी। जिससे पुलिस द्वारा सुरक्षा एवं ट्राफिक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। 


आयोजक जुलूस को रूट के विपरीत एवं प्रतिबंधित स्थानों से नहीं निकाल सकेंगे। जुलूस का इंतजाम ऐसे किया जाए कि यातायात में कोई रूकावट या बाधा उत्पन्न किए बिना जुलूस का निकलना संभव हो सके। यदि जुलूस लम्बा हो तो लम्बाई वाले टुकड़ों में संगठित किया जाना चाहिए। जुलूस सड़क की वांयी तरफ रखा जाना चाहिए और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देशों और सलाह का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। जुलूस में शामिल लोगों द्वारा ऐसी चीजें लेकर चलने से विषय में जिनका अवांछनीय तत्वों द्वारा विश्ेरूप से उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता है उन पर राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को अधिक नियंत्रण करना चाहिए। किसी भी राजनैतिक दलों के नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनकि स्थानों पर जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करेगा। राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले जुलूस पर आने वाला व्यय अभ्यर्थी के व्यय में शामिल किया जाएगा। राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले जुलूस में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, आग्नेय शस्त्र, लाठी, डण्डे आदि लेकर नहीं चलेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, आदेश का उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। 


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