शिवपुरी- सर्किल जेल शिवपुरी में प्लीवारगेनिंग एवं अपील के अधिकार विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री आर.बी.कुमार के निर्देशन में किया गया।
कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी की ओर से उपस्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रमोद कुमार एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती शिखा शर्मा द्वारा प्लीवारगेनिंग एवं अपील के अधिकार विषय पर जानकारी दी गई।
बंदियों को बताया गया कि ऐसे अपराध जो कि महिलाओं एवं बालकों के विरूद्ध नहीं हैं अथवा आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था के विपरीत नहीं हैं तथा जिनमें सात वर्ष से अधिक की सजा देय नहीं है, ऐसे मामलों में यदि तीनों पक्ष चाहें तो न्यायालय की अनुमति से राजीनामा के आधार पर सजा की अवधि कम करवा सकते हैं, जिस हेतु उन्हें अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष निवेदन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में भी बताया कि चूंकि बंदी निःशुल्क विधिक सहायता के पात्र होते हैं, ऐसा कोई बंदी तो नहीं है, जिसके पास वकील न हों। जिन बंदियों के पास वकील नहीं थे, उन्हें तुरंत विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अधिवक्ता करवाये गए एवं जो बंदी अपील करना चाहते थे, उन्हें तुरंत अधिवक्ता के माध्यम से यह सुविधा प्रदान की गई।