सागर। न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती वंदना त्रिपाठी, रहली जिला सागर के न्यायालय ने वाहन टाटा 407 क्रमांक एम. पी. 15 जी 2543 का सुपुर्दगी आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी लोकेश दुवे रहली जिला सागर ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 08.06.2020 को सागर-जबलपुर रोड पुलिया के पास ग्राम रजवांस में एक वाहन थाना रहली की पुलिस को पल्टा हुआ मिला था जिसकी पुलिस द्वारा जांच की गई और पाया कि वाहन टाटा 407 क्रमांक एम.पी. 15 जी 2543 में 1250 पाव कुल 225 लीटर लाल मसाला शराब रखी हुई पायी गयी। जिसके आधार पर उक्त वाहन के चालक के विरूद्ध थाना रहली में अपराध धारा 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में मूल रजिस्टेशन से ज्ञात हुआ कि जप्तशुदा वाहन टाटा 407 एम.पी. 15 जी 2543 आवेदक नीलेश कुमार जैन पिता जमना प्रसाद जैन निवासी सागर रोड, गौरझामर जिला सागर म.प्र. के नाम पंजीकृत है। घटना दिनांक को उक्त वाहन वैध रूप से बीमाकृत नही था। उक्त वाहन का सुपुर्दगीनामा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने सुपुर्दगी आवेदन का विरोध किया एवं तर्क प्रस्तुत किया कि वाहन का प्रयोग 225 लीटर अवैध शराब को रखे जाने में किया गया जोकि एक गंभीर अपराध है। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर वाहन टाटा 407 क्रमांक एम.पी. 15 जी 2543 का प्रस्तुत सुपुर्दगी हेतु धारा 457 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।
