किराणा दुकान से चोरी करने वाले आरोपीयों की जमानत निरस्त



   
बड़वानी- न्यायालय  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय खेतिया श्री विशाल खाडे  द्वारा अपने आदेश मे किराणा दुकान से चोरी करने के आरोप मे आरोपीगण जगन पिता तुकाराम उम्र 26 वर्ष निवासी जोड़मोड़ा एवं राजू पिता इसराम उम्र 25 वर्ष निवासी मोहल्ला थाना सेंधवा ग्रामीण, जिला बड़वानी की  धारा 457, 380 भादवि में जमानत निरस्त की गई। 
  अभियोजन मीडिया प्रभारी  कीर्ति चौहान ने बताया कि  फरियादी कस्बा निवाली के झण्डा चौक में मसाले की दुकान लगाता है। रोजाना वह दुकान लगाकर शाम को मसाले का पूरा सामान अपने वाहन (तूफान) में रखकर वाहन को उसके घर के सामने खड़ा करता है और फरियादी के बड़े पापा रमेशचंद्र  का लड़का जीतेन्द्र भी उक्त सामान की दुकान लगाता है एवं उसका सामान भी वाहन में रखकर घर के सामने खड़ा करता है। दिनांक 17.09.2020 को  करीब रात्रि  01ः00 फरियादी ने  घर के सामने चिल्ला चोट की आवाज सुनी  तो फरियादी , उसके बड़े पापा का लड़का और आप-पास के पड़ोसी उठकर बाहर आये तो किसी ने बोला कि तुम्हारी दादी की किराणा दुकान का ताला खुला है तो फरियादी  ने दुकान में देखा तो  दुकान में समान बहुत कम था उसके बाद फरियादी ने उसकी तूफान वाहन एवं उसके बड़े पापा के लड़के का मेक्सिमो वाहन देखा तो दोनो वाहन के गेट खुले हुये थे और दोनोे वाहनों में रखा सामान भी बहुत कम लगने पर चेक करते जिसमें रखे सामान में सर्फ, साबुन, सोया ड्राफ्ट तेल 5 लीटर की केन  06 केन, 01 लीटर के 20 पाउच, शक्कर 15 कि.ग्रा. व अन्य मसाले वाहन में नहीं होना पाया गया। इसी प्रकार दूसरा वाहन में रखे सामान नहीं पाया गया जिसकी कीमत करीबन 40 हजार रूपये थी जिसकी चोरी अज्ञात बदमाशों ने की है।फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना निवाली पर की गई। पुलिस ने अनुसन्धान के दौरान  आरोपीगण जगन व राजू को गिरफ्तार  किया ।
   
    आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर श्री भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त किया गया। 
                                                

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