ग्वालियर-9 अगस्त के कथित भारत बंद को लेकर अब धारा-144 को बुधवार से 13 अगस्त तक प्रभावी करने के आदेश दिए गए हैं। एडीएम संदीप केरकेट्टा ने धारा-144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर इस आशय का आदेश जारी किया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा 9 अगस्त को कथित भारत बंद के दौरान लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने के लिये प्रतिवेदन दिया गया था। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ग्वालियर जिले की सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। कलेक्टर अशोक वर्मा ने साफ कहा है कि अगर कोई भी उपद्रवी सामने आया तो उसे कुचल दिया जाएगा। साथ ही जिले की सीमा में धरना, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी व भीड़ का जमाव प्रतिबंधित रहेगा। आग्नेय शस्त्र, धारदार हथियार एवं अन्य प्रकार के विस्फोटक आयुध और बोथरे हथियार मसलन लाठी, डंडा, सरिया, फावड़ा, गैंती, बल्ला, हॉकी इत्यादि के प्रदर्शन, प्रयोग और इन्हें लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश हुए जारी-जब तक धारा 144 लागू रहेगी तब तक किसी भी प्रकार के कट आउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डंिग, झण्डे आदि जिन पर किसी भी धर्म, व्यक्ति, संप्रदाय, जाति या समुदाय के विरूद्घ नारे या भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, उनका न तो प्रकाशन किया जा सकेगा और न ही किसी सार्वजनिक व निजी स्थलों पर प्रदर्शन लेखन या उदबोधन किया जा सकेगा।
किसी भी भवन व संपत्ति पर आपत्तिजनक भाषा या भड़काऊ नारे लिखा जाना, तोड़फोड़ या अन्य प्रकार से विरूपित करना प्रतिबंधित रहेगा। ग्वालियर जिले की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं कर सकेगा।
-सोशल मीडिया मसलन फेसबुक, वॉट्सएप व ट्िवटर इत्यादि पर वर्ग, धर्म, संप्रदाय, विद्वेष संबंधी भडकाऊ पोस्ट नहीं की जा सकेंगीं। न ही ऐसी पोस्ट सोशल मीडिया पर फारवर्ड की जा सकेंगीं।
-बुधवार को सुबह 6 बजे से 13 अगस्त को रात्रि 12 बजे तक लायसेंसी शस्त्र लेकर चलने, उनके प्रदर्शन और किसी भी प्रकार के उपयोग पर भी पूर्णत प्रतिबंध लगाया गया है।