प्रमुख सचिव को नहीं मिली राहत हाईकोर्ट ने नहीं दी हाजिरी माफी

प्रमुख सचिव ने मां के स्वास्थ्य का हवाला देकर किया था आवेदन 

आदेश का पालन करने में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गौरी सिंह को 27 अगस्त को फिर से तलब किया है। मंगलवार को हुई सुनवाई में अतिरिक्त महाधिवक्ता विशाल मिश्रा ने प्रमुख सचिव की ओर से हाजिरी माफी का आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें बताया कि उनकी मां का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसलिए वह अवकाश पर हैं और कोर्ट नहीं आ सकती। इस पर जस्टिस संजय यादव व जस्टिस एके जोशी की युगलपीठ ने सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाते हुए उन्हें फिर से उपस्थित रहने का निर्देश दिया। 

कौशल भार्गव ने जनहित याचिका पेश करते हुए करैरा में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग की थी। 5 जून 2017 को स्वास्थ्य विभाग को तीन माह के भीतर एक्शन तैयार करने और एक साल के भीतर उस पर अमल करने का आदेश दिया था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं करने पर अवमानना याचिका दायर की गई। आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने प्रमुख सचिव को 27 अगस्त को ये बताने के लिए कहा कि 14 माह पहले दिए गए आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया? सुनवाई के दौरान शिवपुरी कलेक्टर शिल्पी गुप्ता भी उपस्थित रही। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन्हें हाजिर होने का आदेश नहीं दिया गया था। 

स्वास्थ्य विभाग ने कोर्ट में जवाब पेश करते हुए बताया कि सामुदायिक केंद्र की बाउंड्रीवॉल नहीं बन पाई है। पानी की सप्लाई टैंकर द्वारा की जा रही है। वहीं महिला चिकित्सक की नियुक्ति के लिए भी स्वास्थ्य विभाग, आयुक्त को पत्र लिख दिया गया है। 

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