शिवपुरी- लोकसभा निर्वाचन 2019 को मद्देनजर रखते हुए जिले में आर्दश आचरण संहिता के तहत जिले में धारा 144 एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू होने से अनुविभागीय दण्डाधिकारी शिवपुरी एवं सहायक रिटर्निंग आफिसर अतेन्द्र सिंह गुर्जर ने तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाए जाने के कारण 3 डीजे मालिकों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई है।
नायब तहसीलदार शिवपुरी गौरीशंकर बैरवा ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन को मद्देनजर रखते हुए जिले में लागू धारा 144, धारा 188 एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में 3 डीजे मालिकों पर पुलिस कोतवाली शिवपुरी में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिसमें महेन्द्र पाठक सर्किट हाउस के पीछे खुड़ा, सुनील कोड़े कोतवाली के पीछे और लखन पुत्र दौजाराम कुशवाह माधव चैक शिवपुरी शामिल है। रात्रि 10 बजे के पश्चात सुबह 06 बजे तक डीजे एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र तेज आवाज में बजाए जाने पर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।