शिवपुरी- कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा भी ने होली खेले जाने वाले दिन 21 मार्च 2019 को दिवस शुष्क घोषित किया है। कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकशांति एवं कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए शिवपुरी जिले की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों, एफएल-3, 6, 7 (आर्मी केन्टीन, आईटीबीपी) एवं देशी मदिरा बाॅटलिंग इकाई सी.एस.-1बी तथा देशी एवं विदेशी मद्य भण्डागारों पर 21 मार्च 2019 को दोपहर 03 बजे तक मंदिरा का क्रय-विक्रय, प्रदाय एवं परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित करते हुए शुष्क दिवस घोषित किया है।