शिवपुरी-केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा घोषित अल्पसंख्यक वर्ग के लिए प्रदेश में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, बैंक ऋण प्रयोजनों तथा छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों से जाति प्रमाण-पत्र के स्थान पर केवल अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य होने का शपथ-पत्र निर्धारित प्रारूप में नाॅन ज्यूडीशियन स्टाम्प पेपर पर मान्य किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि भारत के राजपत्र में क्रमांक 217 दिनांक 27 जनवरी 2014 में प्रकाशित भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित 6 समुदायों, मुस्लिम, ईसाईयों, सिक्खों, बौद्धों, पारसियों और जैन समुदाय से जाति प्रमाण पत्र के स्थान पर केवल अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य होने का शपथ पत्र नाॅन ज्यूडीशयन स्टाॅम पेपर पर मान्य किया जाएगा।
