चना, मसूर, सरसों की अमानक जींसों की नीलामी 10 अक्टूबर को

शिवपुरी-प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था बेहटा द्वारा रवी विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित चना, मसूर, सरसों आदि अमानक जिंसों का निलामी प्रक्रिया के तहत विक्रय किया जाना है। नीलामी 10 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे से श्रीजी गोदाम कोलारस में होगी। नीलामी प्रक्रिया नियुक्त समिति द्वारा सम्पन्न की जाएगी। नीलामी में प्राप्त दरों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास रहेगा। नीलामी के संबंध में अन्य जानकारी व शर्ते, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शिवपुरी के महाप्रबंधक, जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेटशन, प्रशासक अथवा प्रबंधक प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समिति बेहटा से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। 

नीलामी की शर्ते
1. स्कन्ध जहां है, जैसा है के आधार पर विक्रय किया जाएगा। 
2. चना की अनुमानित मात्रा 3386 क्विंटल, सरसों 77 क्विंटल, मसूर 424 क्विंटल, पंजीकृत व्यापारी द्वारा नीलामी से पूर्व कार्यालयीन समय में भण्डारित स्कन्ध का अवलोकन किया जा सकता है। 
3. नीलामी के अंतर्गत न्यूनतम 500 क्विंटल मात्रा खरीद करने वाले पंजीकृत व्यापारी भाग ले सकेंगे। 
4. नीलामी से पूर्व प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था बेंहटा के नाम से राशि 500 प्रति क्विंटल की दर से नीलामी में भाग लेने वाले व्यापारी को चैक, डीडी अथवा आरटीजीएस जमा करना अनिवार्य है। अधिक बोली लगाने वाले व्यापारी को नीलामी में सफल व्यापारी माना जाएगा। 
5. डिलीवरी एक्स गोदाम रहेगी। लोडिंग, हम्माली एवं अन्य व्यय क्रेता को वहन करने होंगे। 
6. सफल व्यापारी को संबंधित संस्था से राशि 500 के नाॅन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा। 
7. अनुबंध के समय खरीदी मात्रा की कुल राशि की 20 प्रतिशत राशि जमानत के रूप में डीडी/आरटीजीएस के माध्यम से संस्था के खाते में जमा करनी होगी। 
8. स्कन्ध की डिलीवरी से पूर्व डिलीवरी मात्रा की संपूर्ण राशि जमा करना अनिवार्य होंगी। 
9. समस्त जमा अग्रिम राशि अंतिम डिलीवरी मात्र के समय समायोजित की जाएगी। 
10. स्कंध की डिलीवरी अनुबंध से 20 दिवस के अंदर संपूर्ण राशि जमा कर प्राप्त करना होंगी। 
11. डिलीवरी पूर्ण न होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा 10 दिवस की अवधि ने सफल व्यापारी द्वारा भण्डारण शुल्क एवं व्याज की राशि जमा कराए जाने पर बढ़ाई जा सकेंगी। 
12. स्कंध की डिलीवरी निर्धारित समयावधि में प्राप्त न करने की स्थिति में जमा राशि राजसात की जा सकेंगी। स्कन्ध का विक्रय ग्रोस बजन के आधार पर किया जाएगा। 

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