केंद्र ने की गाइडलाइन जारी-पब्लिक प्लेस में थूकने पर सजा और जुर्माना के साथ सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जरुरी


 दिल्ली- केंद्र ने लॉक डाउन 2 को सख्ती से पालन करने हेतु गाइडलाइन जारी करते हुए जुर्माना के साथ सजा का पर अनुबार की है।
लगातार कोरोना मरीजों की बड़ी संख्या के बीच सरकार भी सख्त होकर सख्ती के पालन करने की योजना बनाई है कोरोना  के प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन (Lockdown) को 03 मई तक के लिए बढ़ा दिया गाय है। वहीं आज यानी बुधवार सुबह केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बढ़ाए गए लॉकडाउन के लिए नई गाइडलाइन (New Guidline) जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के अनुसार परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से बंद रहेगी। यानी बस, ट्रेन, मेट्रो, हवाई सफर सब कुछ बंद रहेगा। इसके साथ ही सभी राज्यों के बॉर्डर भी सील रहेंगे। 

वहीं स्कूल, कॉलेज और सभी शैक्षणिक संस्थानों को भी बंद रखा जाएगा। हालांकि खेती, किसानी से जुड़े कामों को लेकर छूट दी गई है। सरकार ने अब बाहर निकलते समय मुंह को ढ़कना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही थूकने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। 
शादी समारोह पर रोक
सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइड लाइन के अनुसार धार्मिक संस्थानों को भी बंद रखा जाएगा। इसके साथ ही किसी भी प्रकार का शादी समारोह करने पर भी रोक लगाई गई है। वहीं जिम के साथ-साथ किसी भी खेल आयोजन और राजनीति से जुड़े किसी भी कार्यक्रम पर रोक लगाई गई है। 
किसानों को मिली ये छूट
सरकार ने किसानों की समस्या को समझते हुए खेती किसानी से जुड़े कामों को जारी रखने के निर्देश दिये हैं। फसल काटने से लेकर किसान मजदूरों के लिए उनके काम से संबंधित सभी दुकाने खोले रखने की भी छूट दी गई है। कीटनाशकों के निर्माण चालू रहेगा। इसके साथ ही खाद और बीज की दुकाने भी खुली रहेंगी। वहीं खेती से जुड़े उपकड़ और स्पेयर पार्टस् की दुकानोे को खोलने की भी छूट दी गई है। 
20 अप्रैले के बाद मिल सकती है सशर्त छूट
जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि 20 अप्रैल तक लॉकडाउन के नियमों को और सख्त किया जाएगा। इस दौरान सभी क्षेत्रों को मॉनिटर किया जाएगा। 20 अप्रैल के बाद जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण के मामले नहीं मिलेंगे वहां पर शर्तों के साथ कुछ छूट दी जाएगी।

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