अवैध शराब बेचने वाले आरोपी की जमानत निरस्त


                             

शिवपुरी।न्यायालय जेएमएफसी कोलारस ने अवैध शराब बेचने वाले  आरोपी की जमानत को निरस्त कर जेल भेज दिया है| प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी  सुनील त्रिपाठी के द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी  राजवीर सिंह यादव ने बताया कि  दिनांक 8 अगस्त 2020 को थाना प्रभारी तेंदुआ को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की ग्राम डेहरवारा का देवेंद्र प्लास्टिक की कैन में हाथ भट्टी की कच्ची शराब भरे हुए देहात क्षेत्र में शराब बेचने व ले जाने के लिए किसी वाहन के इंतजार में अपने घर के पास खड़ा है मुखबिर के बताए अनुसार ग्राम डेहरवारा रोड पर पहुंचकर देवेंद्र आदिवासी के घर के पास पहुंचे तो एक व्यक्ति एक सफेद रंग की बड़ी कैन के साथ खड़ा दिखा जो पुलिस को देख कर घर की तरफ को जाने लगा रोककर नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम देवेंद्र आदिवासी बताया कैन को चेक करने पर 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब मिली शराब बेचने व रखने का लाइसेंस ना होने से उसका कृत्य धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध होने से शराब को जब्त कर आरोपी को  गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
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