शिवपुरी।जेएमएफसी न्यायालय पोहरी ने महिला के साथ बलात्कार करने एवं जान से मारने वाले आरोपी पप्पू उर्फ ग्याजीत जाटव का जमानत आवेदन का निरस्त कर जेल भेजा। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री विशाल काबरा के द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि फरियादिया दिनांक 05.08.2020 को सुबह लगभग 7 बजे खेत पर काम करने गयी थी जब खेत से वापस आ रही थी तभी पीछे से आरोपी पप्पू जाटव ने पीछे से आया और उसे जमीन पर गिरा कर उसके साथ बलात्कार किया। जिसकी रिपोर्ट से थाना बैराड ने आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 278/2020 धारा 376(1),506 भादवि में पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायायल ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।