विशेष अपर सत्र न्यायालय(पोक्सो एक्ट) श्रीमती सिद्धि मिश्रा ने दिनांक 04.08.2020 को आरोपिया का जमानत आवेदन को निरस्त कर उसे जेल भेजे जाने का आदेश दिया। प्रकरण में पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी संजीव कुमार गुप्ता के द्वारा वीडिया कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गई।
शिवपुरी| मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि विशेष अपर सत्र न्यायालय(पोक्सो एक्ट) श्रीमती सिद्धि मिश्रा ने दिनांक 04.08.2020 को आरोपिया का जमानत आवेदन को निरस्त कर उसे जेल भेजे जाने का आदेश दिया। प्रकरण में पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी संजीव कुमार गुप्ता के द्वारा वीडिया कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गई।
पूरा मामला में आरोपिया पर आरोप है कि उसने दिनांक 11.07.2020 को आरोपी सुरेश कुशवाह एवं तखत सिंह कुशवाह को घर में बुलाकर अपनी बेटी के साथ बलात्कार करने में सहयोग किया था। थाना सिरसौद के द्वारा आरोपिया के विरूद्ध अपराध क्रमांक 145/2020 धारा 376डी, 376(2)(एन), 120बी, 506,450,भादवि एवं 5/6,27 पोक्सो एक्ट में पंजीबद्ध कर आरोपिया को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।