शिवपुरी। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट), श्रीमती सिद्धि मिश्रा ने 9 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी जगदीश रावत की जमानत निरस्त कर जेल भेजा। प्रकरण में पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव कुमार गुप्ता के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। ।
मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 26.08.2020 को अभियोक्त्री द्वारा अपने माता-पिता को आरोपी जगदीश रावत द्वारा गोदी में बिठा लिए जाने एवं बुरी नियत से उसकी चड्डी में हाथ डालने की बात बताई थी। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाना सतनबाड़ा में दर्ज कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना सतनवाड़ा ने आरोपी जगदीश रावत के विरुद्ध अपराध क्रमांक 108/2020 धारा 354,452 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट में दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
