शिवपुरी। जेएमएफसी न्यायालय करैरा ने अवैध रूप से शराब की बिक्री करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी शैलेन्द्र शर्मा के द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 27.08. 2020 को आरोपी अशोक पुत्र बादाम सिंह कबूतरा उम्र 50 साल निवासी झांसी बायपास हाईवे रोड करैरा थाना करैरा , अपनी टीवीएस जुपिटर स्कूटी क्रमांक MP33MS4556 पर अवैध रूप से रखी शराब विक्रय हेतु ले जा रहा था जिसे मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर रोका गया और तस्दीक की तो आरोपी के कब्जे से देसी हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब करीबन 30-30 लीटर लगभग 6000 रुपए पाई गई। जब पुलिस ने शराब को रखने व ले जाने के कागज मांगे तो ना होना बताया तथा उक्त आरोपी वाहन के भी कागज उपलब्ध नहीं करा सका। तब पुलिस द्वारा आरोपी से मौके पर शराब जप्त कर उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो बचाव पक्ष द्वारा उक्त आरोपी का जमानत आवेदन माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया, जिसका अभियोजन अधिकारी ने पुरजोर विरोध किया जिस पर से सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजने का आदेश दिया।।
