घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी का तीसरा जमानत आवेदन भी निरस्त





शाजापुर।  न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी विक्रम पिता नारायण लाल मालवीय उम्र 28 वर्ष निवासी रूपापुरा थाना सुन्दरसी जिला शाजापुर का तीसरा जमानत आवेदन पत्र भी निरस्त किया गया। 
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 20/06/20 को पीडिता अपने घर पर थी । दोपहर करीब ढाई बजे आरोपी विक्रम उसके घर के अंदर घूस आया और उसकी मर्जी के बिना उसके साथ दुष्कर्म किया और बोला की अगर ये बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर दूंगा। शाम को उसका पति घर आया तो पीडिता ने उसे घटना बताई। पीडिता ने थाना सुंदरसी पर उक्त घटना की रिपोर्ट लिखाई थी । अनुसन्धान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। तभी से आरोपी जेल में है।
अभियोजन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहायक लोक अभियोजक शाजापुर निर्मल सिंह चौहान द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया। 


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