शिवपुरी। जेएमएफसी न्यायालय पिछोर ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले आरोपी के जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजे जाने का आदेश दिया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री शैलेन्द्र शर्मा के द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 19.08.20 को फरियादी रामलाल पुत्र रामप्रसाद लोधी निवासी ग्राम तिंधारी, ने थाना भौती में रिपोर्ट की कि आरोपी रविंद्र पुत्र बल्लू उर्फ गनेशीलाल लोधी उम्र 20 साल निवासी हीरापुर थाना भौती, ने फरियादी की मोटरसाइकिल हीरो होंडा सीडी डीलक्स .क्र UP93AA9534 की चोरी की है , जिसकी शिकायत शिकायत पर थाना भौती ने उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर उससे मोटरसाइकिल जप्त की एवं आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 255/ 20 धारा 379 आईपीसी मे अपराध कायम कर माननीय न्यायालय जेएमएफसी पिछोर के समक्ष प्रस्तुत किया।
