शिवपुरी।जेएमएफसी न्यायालय पिछोर ने अवैध रेत उत्खनन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री शैलेन्द्र शर्मा के द्वारा कि गई।
मीडिया सेल प्रभारी श्री राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 30.08.2020 रात्रि 3:10 बजे आरोपी मुकेश पुत्र बादाम कुशवाह उम्र 24 साल निवासी महोबा डामरोड थाना भौती, अपने मैसी फार्गोसन ट्रेक्टर लाल रंग डीआई 241 बिना नंबर का मय ट्रॉली जिसमें अवैध रूप से बिना रॉयल्टी के चोरी से बजरी (रेत )का उत्खनन कर के ले जा रहा था जिसे मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पकड़ लिया गया तथा उक्त आरोपी से ट्रॉली मय ट्रैक्टर जप्त कर अपराध क्रमांक 269/20 तथा धारा 379,414 आईपीसी में अपराध कायम कर उक्त आरोपी को माननीय न्यायालय पिछोर के समक्ष पेश कर दिया गया तब बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा उक्त आरोपी का जमानत आवेदन माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया जिसका अभियोजन अधिकारी शैलेंद्र कुमार शर्मा द्वारा यह कहते हुए विरोध कि उक्त आरोपी को जमानत पर छोड़े जाने पर चोरी जैसी घटना पुनः कारित करेगा तथा माननीय न्यायालय से उक्त आरोपी को जेल भेजने का निवेदन किया जिस पर से सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने उक्त आरोपी को जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजने का आदेश दिया।
