अवैध रुप से रेत चोरी करने वाले आरोपियों का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा



 


शिवपुरी।जेएमएफसी न्यायालय करैरा ने अवैध रूप से रेत उत्खनन करने वाले  वाले आरोपी  जगदीश कुशवाह एवं सन्दीप पाल  का जमानत आवेदन को निरस्त् कर जेल भेजे जाने का आदेश दिया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन अधिकारी श्रीमती सोनल गुप्ता के द्वारा कमीडिया सेल प्रभारी  राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 25.08.2020 को  इलाका गस्त कंट्रोल रूम पुलिस पालन ग्राम बह्ग्वा धमधोली पहुंची तो मुखबीर से सुचना प्राप्त हुई के ग्राम काली पहाडी नाले के पास  खनिज संपदा का अवैध उत्खनन कर चोरी से रेत  निकाली जा रही है उक्त सूचना पर पुलिस हमराही फोर्स की काली पहाड़ी नाले  पर पहुंचा तो  एक पुरानी जेसीबी पीले रंग की  से डंपर में  रेत  भरी जा रही थी जेसीबी चालक से  नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम जगदीश कुशवाह पुत्र हल्के राम कुशवाह  उम्र 30 साल  निवासी  दोहाई नरवर बताया  एवं डंपर चालक से  नाम पूछा तो उसने अपना नाम संदीप पाल  निवासी   मदीखेड़ा  थाना सतनवाड़ा होना बताया। जब  रेत भरने के संबंध में  वैध कागजात एवं अनुमति प्रस्तुत करने को कहा तो कोई अनुमति एवं कागज प्रस्तुत और कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।   जिस पर पुलिस द्वारा  धारा  379,414  भादवि  के तहत  अपराध पंजीबद्ध कर तथा  जेसीबी व डंपर को जब्त  कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया
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