नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त




भिण्ड।  न्यायालय षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में आरोपी बहोरन सिंह के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक बी.एल.शर्मा द्वारा विधिक दलीलों एवं तर्कों के आधार पर की गई जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। 
      जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इन्द्रेश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि अभियोक्त्री आयु लगभग 14 वर्ष दिनांक 27.08.2020 को शाम करीब 06ः30 बजे अपने घर से थोड़ी दूर बाजरा के खेत में शौंच के लिये गयी थी। तभी आरोपी आ गया और अभियोक्त्री को बुरी नियत से पकड़ लिया और अभियोक्त्री के साथ छेड़-छाड़ करने लगा। अभियोक्त्री के चिल्लाने पर वहां से आरोपी भाग गया। उक्त रिपोर्ट पर से थाना पावई द्वारा आरोपी बहोरन सिंह के विरूद्ध अपराध क्रमांक 100/20 धारा 354 भादवि 7/8 पाॅक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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