नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले दरिंदे को फांसी की सजा





शिवपुरी। मध्यप्रदेश लोक अभियोजन संचालक श्री पुरूषोत्तम शर्मा भोपाल के मार्गदर्शन से ग्वालियर अभियोजन ने पोक्सो एक्ट के अपराधी को कराई फांसी  की सजा। 
  पॉक्सो  एक्ट  के आरोपी योगेश उर्फ जोगेश नाथ पिता लालसिंह नाथ, नाथ मोहल्ला  शंकरपुर बहोडापुर ग्वालियर को माननीय न्यायालय श्रीमती अर्चना सिंह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने धारा 302 भादवि में मृत्युदण्ड,  धारा 363 भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये का जुर्माना, धारा ¾ पोक्सो एक्टव में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये का जुर्माना धारा 201 भादवि में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्डम से दण्डित किया। एवं उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्री अब्दुल नसीम ग्वालियर एवं श्री अनिल मिश्रा एडी. डीपीओ ग्वाालियर के द्वारा की गयी।  
                                                                                                                                                                               मीडिया सेल प्रभारी श्री राजवीर सिंह यादव ने बताया कि कि दिनांक 29/04/2017 को सूचनाकर्ता ने सूचना दी कि मेरा लडका जो नावालिग था । दिनांक 28/04/2017 को मेरे साले की लडकी की शादी में गया था साथ मे मेरी दो लडकिया एवं दूसरा लडका भी गया था । शादी से मेरा लडका लोटकर नही आया जिसकी काफी तलाश की नही मिला आज सुवह पता चला कि मेरे लडके की लाश बरा गॉव के गड्डे मे पडी है जिसके शरीर पर जगह जगह चोटे है एवं लाश नग्न अवस्था में पडी है सूचना पर से मर्ग कायम कर जॉच की गयी मृतक की लाश का पंचायत नामा लिया जाकर पी.एम. कराया जाकर मृतक की रिपोट  प्राप्त हुयी पी.एम. रिपोर्ट में डा. द्वारा मृतक की मौत गला घोटने एवं सिर में आयी चोटो के कारण एवं अप्राकृतिक कृत्यं के कारण लेख है। जॉच पर से संदेही जोगेश नाथ के द्वारा धारा 377, 302, 201, भादवि ¾ पोक्सो एक्टप का अपराध घटित होना प्रतीत होता है । जिस पर से थाना बहोडापुर में अप.क्रमांक 260/17 अंतर्गत धारा 377, 302, 201, भादवि ¾ पोक्सो एक्टो का कामय कर विवेचना में लिया ।
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